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कोटपा एक्ट के तहत काटे चालान, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन पड़ा भारी

Challans were issued under the COTPA Act

Challans were issued under the COTPA Act

जयपुर। जिले में चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में विभिन्न विभागों की सहभागिता से चलाये जा रहे 60 दिवसीय टौबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैँ। एनटीसीपी सेल व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर तंबाकू विक्रेताओं के कोटपा एक्ट में चालान किए और कोटपा एक्ट की धाराओं के बारे में बताते हुए 18 वर्ष से कम वर्ष के उम्र के बच्चों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद न बेचने और सार्वजनिक स्थलों के दायरे में तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन न किए जाने के लिए पाबंद किया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि टौबेको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही है जिसके अंतर्गत शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश चेजारा,नरेंद्र शर्मा, रतन सिंह गोदारा और पवन कुमार गुप्ता ने शनिवार को शहर के आसपास तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई कर चालान काटे और उन्हें कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबंद किया गया।

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