जयपुर। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत पांच आदतन अपराधियों को आगामी एक साल के लिए निरुद्ध करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ने बताया कि आदतन अपराधी जिनके द्वारा जघन्य अपराध किया जाता है एवं जिससे समाज में भय व्याप्त हुआ है तथा आमजन की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। अतः लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आभ्यासिक अपराधियों को निरुद्ध किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 की धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए निरुद्ध किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आभ्यासिक अपराधियों के संबंध में अंतिम निर्णय एडवाइजरी बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।
निरुद्ध किये गए आदतन अपराधियों में अम्बाबाडी विधाधर नगर निवासी 44 वर्षीय जितेन्द्र धारीवाल , मॉडल टाउन मालवीय नगर निवासी 24 वर्षीय मनीष सैनी , गुलजार कॉलोनी पाड़ा मंडी दिल्ली बाईपास रोड थाना गलता गेट निवासी 46 वर्षीय सिराजुद्दीन उर्फ बादल , हाथियों की ढाण चौगान स्टेडियम के पीछे गोविन्द देव कॉलोनी, कोतवाली निवासी कन्हैया लाल गुर्जर एवं तिलक नगर, आदर्श नगर 51 वर्षीय आनंद शांडिल्य है।