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राजस्थान पुलिस एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मध्य एमओयू

MoU between Rajasthan Police and State Bank of India

MoU between Rajasthan Police and State Bank of India

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान पुलिस एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के मध्य ‘राजस्थान पुलिस सैलरी पैकेज’ पर एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। शर्मा ने कहा कि पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के कल्याण की दिशा में किया गया यह एमओयू अहम कड़ी साबित होगा। राज्य सरकार आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के कल्याण के लिए और भी आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आयोजना डॉ. प्रशाखा माथुर एवं एसबीआई की महाप्रबन्धक नेटवर्क प्रथम रितु गौड़ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस नवीन एमओयू द्वारा प्रदत्त सैलेरी पैकेज में देय आर्थिक परिलाभ, पूर्व में दिए जा रहे परिलाभों से काफी अधिक हैं। राजस्थान पुलिस में कार्यरत पुलिस व मंत्रालयिक कर्मियों को यह परिलाभ प्राप्त होंगे। इस अवसर पर रितु गौड़ ने कहा कि एसबीआई द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में 20 लाख रुपये एवं राजस्थान पुलिस कल्याण निधि में 30 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पुलिस महानिदेशक  यू.आर.साहू,अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय)  शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम एवं तकनीकी सेवाएं  हेमन्त प्रियदर्शी, पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस संजय कुमार अग्रवाल सहित पुलिस विभाग एवं एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नवीन एमओयू के अनुसार राजस्थान पुलिस में कार्यरत पुलिस एवं मंत्रालयिक कर्मियों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये, स्थाई विकलांगता की दशा में 1 करोड़ 10 लाख रुपये तथा स्थाई आंशिक विकलांगता पर 80 लाख रुपये का परिलाभ दिया जाएगा। वहीं, हवाई यात्रा में दुर्घटना होने पर 2 करोड़ 70 लाख रुपये, प्लास्टिक सर्जरी अथवा बर्न के प्रकरणों में 10 लाख रुपये, एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपये व एम्बुलेंस के लिए 50 हजार रुपये का भुगतान देय होगा। ये समस्त परिलाभ ऑन ड्यूटी एवं ऑफ ड्यूटी दोनों स्थितियों में देय होंगे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस में कार्यरत पुलिस एवं मंत्रालयिक कर्मियों की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दुर्घटना इत्यादि में मृत्यु हो जाती है। इन कार्मिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह नवीन एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।

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