राजस्थान हाईकोर्ट परिसर की कैंटीनों और दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने मारी रेड

0
281
Food Safety Department team raided the canteens and shops of Rajasthan High Court premises
Food Safety Department team raided the canteens and shops of Rajasthan High Court premises

जयपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट परिसर की कैंटीनों और दुकानों पर निरीक्षण कर जांच की। जहां जांच के दौरान टीम को कैंटीन में सड़े गले आलू- प्याज, एक्सपायरी डेट के मसाले,जंग लगे हुए मसाला दानी, बेसन में पड़ी हुई इल्लियां,दीवारों पर जबरदस्त गंदगी मिली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा की ओर से हाईकोर्ट परिसर में चल रही कैंटीनों की जांच के लिए लिखा था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने सोमवार को हाई कोर्ट परिसर में स्थित सभी कैंटीन का निरीक्षण किया। सभी कैंटीन बिना फूड लाइसेंस के संचालित पाई गई जिसमें मुख्य रूप से मेसर्स गिरधर गोपाल एंटरप्राइजेज ई ब्लॉक में स्थित रसोई घर में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। सभी के फ्रिज में खतरनाक ब्लैक फंगस लगी हुई थी। मसाले के पैकेट एक्सपायरी पाए गए। इसके अतिरिक्त जंग लगे हुए डिब्बे भी पाए गए।

जिनमें मसाला अन्य सामग्री रखी हुई थी। मसालदानी भयंकर गंदी और जंग लगी मिली, जंग लगे पीपे तथा हाइजीन और सेनिटेशन की स्थिति बहुत ही दयनीय पाई गई। सरकारी कर्मचारी कैंटीन पर भी फूड लाइसेंस नहीं पाया गया यहां पर भी जंग लगे हुए डिब्बे पाए गए जिनमें रखे हुए बेसन और आटे पर ईलिया चल रही थी।

यहां फूड कलर के डिब्बे पाए गए जो की चटनी में डाले जाते हैं जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त शर्मा रेस्टोरेंट दुकान नंबर 15 तथा विनोद प्रजापत दुकान नंबर 12 तथा खान टी स्टाल दुकान नंबर 9 सरस डेयरी बूथ नंबर 181 तथा राहुल साहू दुकान नंबर 21 अनिल शर्मा दुकान नंबर 19 नेस्कैफे कॉफी शॉप दुकान नंबर 17 राजेश और बबलू दुकान नंबर 8 इन सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया। किसी के पास भी फूड लाइसेंस नहीं मिला। वहीं गोल्ड कैंटीन के मालिक मनोज दुआ ने केंटीन की काली दीवारों पर राष्ट्रीय ध्वज, लगाकर उसको धुंए स्व काला किया हुआ था, जो आपराधिक है।

सड़े आलू प्याज, कृत्रिम रंग, सड़े हुए खाद्य पदार्थ, गंदे पात्र, काली फर्श और दीवारे, गंदे स्टोव, एक ओल्ड साहू की दुकान पर कोरोना काल की पुरानी नमकीन मिली, एक्सपायरी चॉक्लेट सिरप, गोभी, सड़ी हरी मिर्च,गंदे पात्रों में बनती चाय,मिली। पंकज ओझा ने बताया- हाई कोर्ट परिसर में सभी दुकानदारों और फ़ूड ऑपरेटर्स को लाइसेंस बनने तक सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है, जब तक कि स्तिथि न सुधरे और वे फ़ूड लाइसेंस नही ले लेवे।

इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा, नरेंद्र शर्मा, पवन गुप्ता, नरेश कुमार चेजारा शामिल रहे।। मुख्य रूप से दो कैंटीन से जांच के लिए कड़ाई का तेल, सांभर, लस्सी, चने की दाल, चटनी,बेसन और रिफाइंड सोयाबीन तेल के नमूने जांच के लिए गए जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here