पतंगबाजी के लिए 5 किलोमीटर में रहेगी पाबंदी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

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जयपुर। मकर संक्रांति के एक दिन पहले सोमवार को लोग जयपुर में घरों की छत पर लोग पतंगबाजी का लुत्फ लेते हुए नजर आए। सर्दी के कारण स्कूलों का अवकाश होने के कारण बच्चे भी छतों पर हीं पतंग उड़ाने में मशगूल रहे।

इससे पहले रविवार को जयपुर के बाजारों में देर रात तक काफी चहल पहल नजर आई और लोग पतंगबाजी का सामान खरीदते दिखे। लोगों ने परकोटे में रात 10 बजे तक ख़रीदारी की, पसंद के मांझे से लेकर रंग बिरंगी पतंग से सजे बाजार भी इस दौरान लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आए।

जल महल की पाल पर मंगलवार 14 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पतंगबाजी का आयोजन होगा। इस दौरान देश विदेश के पर्यटक आपस में पेंच लड़ाएंगे। इस मौके पर पतंग प्रदर्शनी के साथ ही लोक कलाकारों की ओर से नृत्य संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। पतंग बनाने वाले कारीगर भी आने वाले लोगों को पतंग बनाने की विधि बताएंगे। पतंग उत्सव का लुत्फ लेने के लिए आने वाले सैलानियों के लिए फैंसी पतंगों को आसमान में उड़ते देखना भी रोचक होगा। इस मौके पर परंपरागत व्यंजनों का वितरण भी किया जाएगा। पर्यटकों को नि:शुल्क पतंग और नि:शुल्क ऊंटगाड़ी सवारी के साथ रिझाया जाएगा। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी जानकारी साझा की।

इन 5 किलोमीटर में पतंगबाजी पर पाबंदी

पतंगबाजी की धूम के बीच जयपुर एयरपोर्ट से सटी करीब 15 कॉलोनियों के हजारों लोग इस बार काइट फ्लाइंग नहीं कर सकेंगे। डीसीपी (पूर्व) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर दायरे में सभी कॉलोनियों के निवासी पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। पुलिस ने इन कॉलोनियों के निवासियों को पतंगबाजी से रोक दिया है। खासतौर पर, रात में लालटेन उड़ाने पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है।इस पर नियंत्रण के लिए पुलिस की मोबाइल पार्टियां लगातार कॉलोनियों में लोगों को समझाइश कर रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, क्योंकि पतंगों और विशेष रूप से रात में उड़ने वाली लालटेन से हवाई यातायात और एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट के आसपास सांगानेर और प्रताप नगर थाना इलाकों की कॉलोनियों में पतंगों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे इन क्षेत्रों में पतंगें नहीं बेचें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

कलेक्टर ने भी जारी किया आदेश

जयपुर जिले में सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी। जिले में पुलिस कमिश्नरेट के इलाके को छोड़कर पंतगबाजी से आमजन की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी करते हुए चाइनीज मांझे, प्लास्टिक और सिंथेटिक पदार्थों से बने मांझे के निर्माण सहित इस्तेमाल और बेचने पर भी रोक लगाई है। कलेक्टर के आदेश 31 जनवरी तक इस संबंध में आदेश प्रभावी रहेंगे।

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