एसीबी ने रिश्वत मामले में सरपंच और उसके बेटे के खिलाफ कोर्ट में पेश किया चालान

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जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पच्चीस हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सरपंच और उसके बेटे के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया है। एसीबी के अनुसार परिवादी की ओर से दी गई शिकायत में बताया कि उसके द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में नरेगा का कार्य श्रमिकों द्वारा करवाया जाकर मस्टररोल भरी गई थी। उक्त कार्य को पास कराने के एवज में सरपंच राधेश्याम मेहर व उसके पुत्र रवि कुमार की ओर से परिवादी से रिश्वत की मांग की गई।

इसकी शिकायत परिवादी ने 26 मार्च 2024 को एसीबी चौकी झालावाड़ पर की। इस पर शिकायत का गोपनीय सत्यापन किया गया। आरोपियों द्वारा सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 10 हजार रुपए लिए गए। आरोपी राधेश्याम मेहर सरपंच व उसके पुत्र रवि कुमार को परिवादी से 25 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जिस पर राधेश्याम मेहर सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड व रवि कुमार मेहर निवासी ग्राम सरड़ा झालावाड़ (प्राइवेट व्यक्ति) के विरुद्ध ब्यूरो मुख्यालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया।

इस पर उप महानिरीक्षक शिवराज मीणा के निरीक्षण में प्रकरण का अनुसंधान पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टेलिजेन्स) कोटा चन्द्र कँवर की ओर से किया गया। इस प्रकरण में आरोपी सरपंच राधेश्याम मेहर के विरूद्ध सक्षम अधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण में अनुसंधान के बाद आरोपियों के खिलाफ बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में चालान पेश किया गया।

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