ड्रग-भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान: 15 करोड़ बाजार मूल्य की संपत्ति को आयकर विभाग ने किया अटैच

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Income Tax Department attached property worth Rs 15 crore market value

जयपुर। ड्रग-भूमाफियाओं के खिलाफ चलाये गये अभियान की कड़ी में प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बेनामी सम्पति लेनदेन निषेध अधिनियम 2016 के तहत कुख्यात भूमाफिया और फिरौतीबाज जानशेर खान पुत्र शेरनवाज निवासी अखेपुर की करीब 15 करोड़ बाजार मूल्य की बेनामी संपति को आयकर विभाग ने अटैच किया है। उक्त सम्पत्ति (कृषि भूमि) जानशेर ने अपने चार सहयोगियों के नाम से शहर के बगवास क्षेत्र में ली थी।

एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि माह नवम्बर 2023 में व्यवसायी मुस्तफा बोहरा के आत्महत्या प्रकरण में गिरफ्तार भूमाफिया जानशेर खान काफी समय से प्रतागपढ शहर एवं आसपास के क्षेत्र में सक्रिय था। थानाधिकारी प्रतापगढ़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन एसपी अमित कुमार द्वारा इसकी बेनामी सम्पतियों को चिन्हित कर अटैच/जब्त कराने के लिए प्रस्ताव इनकम टैक्स विभाग जयपुर को भिजवाये गये थे। जिसकी लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जा रही थी।

आरोपी जान शेर खान शहर एवं आसपास के क्षेत्र में विवादित सम्पतियों में डर दिखा कम दाम में सौदा करवा देता अथवा स्वयं के या अपने रिश्तेदारों व सहयोगियों के नाम पर रजिस्ट्री करवा देता व अपने कब्जे में कर लेता है। जिला पुलिस के प्रस्ताव पर आयकर विभाग द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त कर विभागीय स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर जांच की गई।

इस दौरान आयकर विभाग के उपनिदेशक बेनामी प्रोहिबिन द्वारा अभियुक्त जान शेर खान व उसके सहयोगियों से शहर के बगवास क्षेत्र में स्थित संपत्तियों के खरीद फरोख्त एवं आय व्यय का रिकॉर्ड व दस्तावेज प्राप्त किये गये। इसी क्रम में जांच अधिकारी उप निदेशक आयकर विभाग द्वारा गत माह पुलिस से अतिरिक्त जांच रिपोर्ट चाही गई थी।

जिस पर एसपी बंसल द्वारा थानाधिकारी प्रतापगढ़ से विस्तृत जांच करवाई गई एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त कर मय दस्तावेज के आयकर विभाग को भेजे गए। आयकर विभाग के जांच अधिकारी द्वारा आरोपी जानशेर खान व उसके सहयोगियों के द्वारा पेश जवाब व पुलिस द्वारा अप्रेल महीने में भेजी गई अतिरिक्त जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने तथा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत दिनांक 28 अप्रैल को अभियुक्त जानशेर खान के द्वारा बगवास क्षेत्र मे सहयोगियों राधेश्याम मीणा, बसंती लाल मीणा, समरथ मीणा व भग्गाराम मीणा के नाम पर क्रय की गई कृषि भूमि को बेनामी मानते हुए उक्त कृषि भूमि को तहसीलदार प्रतापगढ़ को कब्जे लेने के आदेश पारित किये गये। उक्त कृषि भूमि का बाजार मूल्य 15 करोड़ रूपये से अधिक है।

एसपी बंसल ने बताया कि अभियुक्त ने अधिकांश सम्पतियों के खरीद फरोख्त में अपने विश्वसनीय सहयोगियों को ही रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर रखा है ताकि संपत्ति का कब्जा लेने और उनको पुनः बेचने में कोई परेशानी नहीं हो। जिला पुलिस द्वारा सक्रिय भू माफियाओं पर लगातार निगरानी रखते हुए अन्य भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी।

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