“शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान के तहत मिलावटी घी पर 5 लाख जुर्माना

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CID recovered cyber fraud amount with the help of Alwar DST
CID recovered cyber fraud amount with the help of Alwar DST

जयपुर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशानुसार प्रदेश में चलाए जा रहे “शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान के तहत मैसर्स — विशाल ट्रेडर्स, बस स्टैंड फागी दूदू से खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र यादव द्वारा 17 जून 2023 को खाद्य पदार्थ घी का नमूना लिया गया था।

जिसके अमानक पाए जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कलेक्टर दूदू जयपुर के न्यायालय द्वारा विक्रेता विशाल ट्रेडर्स, फागी, दूदू पर रुपये 50 हजार फर्म मैसर्स — के आर सेल्स राजस्थानी मंडी सीकर रोड, जयपुर पर 50 हजार एवं इसके दोनों भागीदारों पर 50 हजार , 50 हजार, साथ ही प्रकरण में घी बनाने वाली निर्माता फर्म मैसर्स — ओम सारथी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तापी गुजरात पर रुपये 2 लाख 50 हजार का तथा निर्माता फर्म के अधिकृत नामिनी शैलेश भाई अशोक भाई पेंशलवार पर 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

ज्ञातव्य है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अमानक प्रकरणों में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं अनसेफ प्रकरणों में 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा एवं 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

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