
जयपुर। स्कूल बसों और वैन की संघनन तलाशी के लिए सोमवार को मोबाइल मजिस्ट्रेट, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के कई स्कूलों में बच्चों को लेकर आने वाली बस, वैन और ऑटो रिक्शा की जांच की। इस संघन कार्रवाई में यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले स्कूल बस,वैन व ऑटो रिक्शा चालकों के चालान काटे और कई वाहनों को जब्त कर लिया।
गौरतलब है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों (जज) ने सोमवार अल-सुबह जयपुर शहर में स्कूल वाहनों के दस्तावेजों की जांच की ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रथम के सचिव दीपेंद्र माथुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वितीय की सचिव पल्लवी शर्मा ने करीब दो घंटे तक स्कूली वाहनों की जांच की। न्यायाधीश दीपेंद्र माथुर ने न्यू सांगानेर रोड पर स्कूल वैन को रुकवाकर निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 21 पॉइंट पर वाहनों का निरीक्षण किया। लेकिन एक भी वाहन ऐसा नहीं मिला, जिसने सभी नियमों की पालना पूरी की हो।
एक-दो वाहन छोड़कर किसी में भी फर्स्ट एड किट नहीं मिला। किसी भी वाहन में जीपीएस नहीं लगा था, जिससे स्कूल इन्हें ट्रैक कर सके। वैन और ऑटो में तो आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) की कोई व्यवस्था ही नहीं मिली। इसी के वाहन चालकों के साथ हेल्पर नहीं पाया गया। जो की स्कूल वाहनों में अनिर्वाय है।
हेल्पर ही बच्चों को बस में चढ़ाने और उतारने का कार्य करता है। जिससे बच्चों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। स्कूल वैन और ऑटो में पीली स्ट्रिप नहीं होने के कारण भी उनके चालान काटे गए। वही टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर मानसरोवर स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल के ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं मिला ,वाहन चालक वर्दी में नहीं पाए गए तथा बस के कागजात नहीं होने पर चालान काटे गए।
न्यायाधीश पल्लवी शर्मा ने भी बनीपार्क में कार्रवाई को अंजाम देते हुए स्कूल वैन में बच्चों के बैठने की क्षमता को लेकर गहनता से जांच की। नियम अनुरूप कार्य नहीं होने पर स्कूल वैन को जब्त किया। वही बनीपार्क स्थित चिल्ड्रन एकेडमी में 15 साल पुराने अवधि पार कर चुके वाहनों को जब्त करने के निर्देश जारी किए। बनीपार्क की माहेश्वरी पब्लिक स्कूल की एक वैन में क्षमता से अधिक बच्चे बैठे होने पर स्कूल वैन को जब्त किया।
मोबाइल मजिस्ट्रेट, आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की टीम इस संयुक्त कार्रवाई की रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सुपुर्द की जाएगी।



















