वीवीआईपी आगमन के मद्देनजर जयपुर के कई थाना क्षेत्रों में नो-ड्रोन जोन घोषित

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जयपुर। राजधानी जयपुर में 16 जनवरी 2026 को वीवीआईपी के प्रस्तावित जयपुर आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस आयुक्तालय ने बड़ा कदम उठाया है। ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा में व्यवधान की आशंका को ध्यान में रखते हुए शहर के कई थाना क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार वीवीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 16 जनवरी को नीदड़ आवासीय योजना, हरमाड़ा, सीकर रोड सहित आसपास के क्षेत्रों को अस्थायी नो-ड्रोन जोन (रेड ज़ोन) घोषित किया गया है।

सांगानेर एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल, शिप्रापथ, मुहाना, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, श्याम नगर, करणी विहार, चित्रकूट, वैशाली नगर, करधनी, झोटवाड़ा, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, हरमाड़ा, मालवीय नगर, बजाज नगर, गांधी नगर, मोती डूंगरी, अशोक नगर, ज्योति नगर, सोडाला, विधायकपुरी, बनी पार्क, शास्त्री नगर एवं विद्याधर नगर थाना क्षेत्रों में सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस प्रशासन के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है तथा इसे एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश की व्यक्तिगत तामील संभव न होने के कारण इसे व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। यह आदेश प्रेस के माध्यम से तथा पुलिस कमिश्नर कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय, अतिरिक्त उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील कार्यालय एवं सभी पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा।

पुलिस आयुक्तालय ने आमजन से आदेश की सख्ती से पालना करने की अपील की है। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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