जयपुर। एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण गोपाल और मुखराज गुर्जर को रिश्वत मामले कोर्ट में चालान पेश कर दिया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी को 25 मार्च को परिवादी ने जरिए टेलिफोन चौकी पर सूचना दी कि मैं ग्राम रूणीजा पंचायत समिति हिण्डोली का निवासी हूं। मैने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत रूणीजा में प्रार्थना पत्र पेश की थी। उक्त योजना की सूची में मेरा नाम अंकित है।
परन्तु ग्राम पंचायत रूणीजा का सरपंच का पति मुखराज गुर्जर एवं सेकेट्री कृष्ण गोपाल मेरे खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जमा करवाने की एवज में दस हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहता हूं। शिकायत के गोपनीय सत्यापन में ग्राम विकास अधिकारी ने कागजात लेकर मुखराज गुर्जर से मिलने को कहा, जिस पर परिवादी मुखराज गुर्जर से मिला। दौराने सत्यापन ही 2000 रुपए आरोपी मुखराज गुर्जर द्वारा रिश्वत में प्राप्त किए गए। 26 मार्च को मुखराज गुर्जर को 6000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
रिश्वत राशि के सम्बन्ध में आरोपी मुखराज गुर्जर की ग्राम विकास अधिकारी कृष्णगोपाल से वार्ता करवाई गई। इस पर कृष्णगोपाल द्वारा पैसे लेने एवं परिवादी महावीर का कार्य करने की सहमति दी गई। कृष्णगोपाल ग्राम विकास अधिकारी को कार्यालय से गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
प्रकरण में आरोपीगण कृष्ण गोपाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रूणिजा पंचायत समिति हिंडोली बून्दी व मुखराज गुर्जर (प्राइवेट व्यक्ति) के विरुद्ध आरोपी प्रमाणित पाए जाने पर शुक्रवार को विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में चालान पेश किया गया।