जयपुर। पुलिस कमिश्नर बीजू जार्ज जोसिफ एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्तयातायात एवं प्रशासन प्रीति चन्द्र के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त यातायात लक्ष्मण दासके नेतृत्व में यातायात पुलिस जयपुर आमजन को सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से पुलिस आयुक्तालय में ई-रिक्शा संचालको एवं अन्य वाहन यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ई-रिक्शा एवं अन्य वाहन चालकों को जागरूकता के सम्बंध में निम्नदिशा-निर्देश जारी किये गये। सभी ई-रिक्शा चालकों के पास रिक्शा संचालन के दौरान स्वयं की आईड़ी कार्ड होना अनिवार्य होगा। ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन चालक के नाम होना अनिवार्य होगा।
सभी ई-रिक्शा चालक को वाहन के अनुरूप अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) रखना आवश्यक होगा। ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया की वे ई-रिक्शा चालन के सम्बंध में समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इसके पश्चात चालकों का लाइसेंस आर.टी. ओ. से बनवाया जाए। यातायात पुलिस के कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वाहन चालकों को अनाश्यक परेशान नहीं करेंगे एवं स्टॉप लाइन की पालना, बस धीमी बस को निर्धारित स्टैंड पर रूकवाना, बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों एवं दुपहिया वाहन पर तीन सवारी नहीं बिठाने के सम्बंध में समझाईश करते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। 18 वर्ष से कम उम्र में (नाबालिग) वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानूसार कार्यवाही करने का प्रावधान है।
सभी ऑटो रिक्शा चालक अपने साथ आई.डी कार्ड, लाईसिंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन रखेंगे एवं अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर पार्क करेंगे व सड़क के बायीं तरफ सवारी उतारना व बैठाना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रकार के धीमीगति के वाहन सड़क के बायीं तरफ एक लेन में चालायें। सभी वाहन स्वामी – चालकों से अनुरोध है कि वे जुर्माना राशि यूपीआई एरवं डेबिट क्रेडिट कार्डके माध्यम से ही जमा कराए। साथ ही आगामी सप्ताह से यातायात पुलिस एवं ई-रिक्शा एवं अन्य वाहन युनियन के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षित वाहन चालन के सम्बंध में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।