उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा -2021 में मास्टरमाइंड एवं मुख्य आरोपितों सहित 30 की जमानत याचिकाएं खारिज

0
68

जयपुर। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 के पेपर लीक मामले में उच्च न्यायालय जयपुर ने मास्टर माइंड एवं मुख्य आरोपितों सहित 30 जनों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएम एवं एसओजी वीके सिंह ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा -2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी में गिरफ्तार शुदा न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 53 आरोपितों की उच्च न्यायायल में जमानत याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। जिसमें उच्च न्यायालय 19 अगस्त को सुनवाई की। जिसके बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।

1 सितम्बर (सोमवार) को पारीत निर्णय आदेश में मुख्य आरोपितों सहित 30 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उनमें से कई आरोपी पिछले डेढ़ साल से न्यायिक अभिरक्षा में है। उच्च न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त हर्षवर्धन कुमार मीणा, अनिल कुमार उर्फ शेर सिंह ,भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण , तुलछाराम कालेर, पुरुषोत्तम दाधीच, संदीप कुमार लाटा,कुंदन कुमार पण्डया ,नरेश दान चारण, सहित 30 आरोपितों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। इसी के साथ 23 आरोपितों की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। बताया जा रहा है इस प्रकरण में अब तक कुल 123 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसमें अनुसंधान जारी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here