जयपुर एयरपोर्ट के पांच किमी के दायरे में लेजर लाइट पर लगा प्रतिबंध

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जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास अब शादी-समारोहों या अन्य कार्यक्रमों में लेजर लाइट और तेज चमक वाले ‘प्रकाश ऑब्जेक्ट्स’ का इस्तेमाल करना भारी पड़ सकता है। विमानों के सुरक्षित संचालन में पैदा हो रहे व्यवधान को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जयपुर हवाई अड्डे की बाउंड्री से पांच किलोमीटर की परिधि में ऐसी लाइटों के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित लगाया गया है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने इस संबंध में निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास स्थित मैरिज गार्डन,होटलों और अन्य आयोजन स्थलों पर इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट्स आसमान में काफी ऊंचाई तक जाती हैं। इससे पायलटों को विमान उड़ाने में परेशानी होती है और विमान दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए जनहानि को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश 9 अप्रैल 2026 से लागू होकर 7 जून 2026 तक (60 दिन) प्रभावी रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है और इसकी सूचना सभी संबंधित थानों, तहसीलों और सार्वजनिक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा रही है। यदि कोई व्यक्ति या संस्थान इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. राजीव पचार ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223, 283, 285 और वायुयान अधिनियम 1934 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस के आला अधिकारियों,थानाधिकारीयो और जनसंपर्क विभाग को इस आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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