जयपुर में वीवीआईपी  दौरे के चलते ड्रोन व पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध

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जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में 10 जनवरी 2026 को प्रस्तावित वीवीआईपी के आगमन कार्यक्रम को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस अकादमी क्षेत्र के आसपास ड्रोन और पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉ. राजीव पचार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 10 जनवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर जयपुर की दो किलोमीटर की परिधि में सभी प्रकार के ड्रोन और पतंग उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वीवीआईपी सुरक्षा के लिए नो-ड्रोन जोन (अस्थायी रेड जोन) घोषित करने संबंधी दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कानून एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक था, इसलिए इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

चूंकि इस आदेश की व्यक्तिगत रूप से तामील कराना संभव नहीं है। इसलिए इसे आमजन की जानकारी के लिए व्यापक स्तर पर प्रचारित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश को प्रेस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा तथा पुलिस कमिश्नर,पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त,सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील कार्यालय और सभी पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा।
पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से आदेश की सख्ती से पालन करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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