खाद्य सुरक्षा से जुड़े 88 प्रतिशत से अधिक लोगों की ई-केवाईसी संपन्न- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

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E-KYC of more than 88 percent of people related to food security has been completed - Food and Civil Supplies Minister
E-KYC of more than 88 percent of people related to food security has been completed - Food and Civil Supplies Minister

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि समाज के शोषित और वंचित तबकों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी तक 88 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी की बाध्यता से छूट दी गई है।

मंत्री गोदारा ने बुधवार को मंत्रालय भवन स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में 13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा है, जिनमें 1.60 लाख से अधिक विशेष योग्यजन भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभाग लगातार खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया गया।

मंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों से खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए लंबित 9 लाख आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत आवेदनों की रैंडम चेकिंग की जाएगी। आने वाले दिनों में जिला कलेक्टरों को विशेष अपील अधिकार देकर वंचित परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए पोर्टल पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। यह आवेदन स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए अधिशासी अधिकारी/आयुक्त और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक विकास अधिकारी जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर अपील अधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे।

उन्होंने कहा कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण एक माह के भीतर किया जाएगा। ई-मित्र के माध्यम से आवेदन के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित है। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत 8.38 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वयं खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाया है। यह अभियान 28 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सक्षम लोग इस अभियान से जुड़कर अपना नाम स्वेच्छा से हटाएं। अन्यथा, अपात्र लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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