जयपुर। खाद्य व्यापारियों की सुविधा के लिए 27 जनवरी को बस्सी और 28 जनवरी को सांगानेर (मुहाना) में फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किए जाएंगे। 27 जनवरी को शिविर बस्सी ब्लॉक के कल्याण गंज स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में तथा 28 जनवरी को कृषि उपज मंडी समिति (फल-सब्जी), सांगानेर में होगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि शिविर प्रातः 11 से शाम 4 बजे तक आयोजित होंगे, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग, फास्ट फूड, चाट-पकौड़ी, फल-सब्जी ठेला व स्टॉल संचालकों के फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन मौके पर ही जारी करेंगे। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की जानकारी दी जाएगी।
शिविर में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से खाद्य पदार्थों की शुद्धता व मिलावट को लेकर जागरूकता और जांच सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। 12 लाख रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वालों को फूड रजिस्ट्रेशन तथा इससे अधिक वालों को फूड लाइसेंस जारी किया जाएगा। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचना गैरकानूनी है।




















