खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जयपुर में कोटपा एक्ट के तहत काटे चालान

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जयपुर। जिले में चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में विभिन्न विभागों की सहभागिता से चलाये जा रहे टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के एनटीसीपी सेल व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सर्किल एवं सेशन कोर्ट के पास प्रमुख स्थानों पर तंबाकू विक्रेताओं के कोटपा एक्ट में के तहत दुकानों पर प्रदर्शित तंबाकू प्रचार वाले बोर्ड व पोस्टर हटाए गए।

अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा व खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश चेजारा,रतन सिंह गोदारा, डीपीओ जयपुर प्रथम अर्पित भारद्वाज, डीपीओ जयपुर द्वितीय डॉ. योगेश और श्री लक्ष्मीकांत ने तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई कर चालान काटे और उन्हें कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करने हेतु पाबंद किया गया। इस मौके पर 15 चालान काटकर राजकोष में 2 हजार 850 धनराशि वसूली गई। साथ ही तम्बाकू विक्रेताओं को कोटपा एक्ट की धाराओं के बारे में बताते हुए 18 वर्ष से कम वर्ष के उम्र के बच्चों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद न बेचने और सार्वजनिक स्थलों के दायरे में तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन न किए जाने के लिए पाबंद किया।

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