प्रेशर हॉर्न बजाने वाले बस चालकों के विरुद्ध जयपुर महानगर-द्वितीय (मोबाईल कोर्ट) ने जारी किए कुर्की वारंट

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जयपुर। राजधानी में प्रेशर हॉर्न बजाने वाले बस चालकों के विरुद्ध अतिरिक्त सिविल द्वितीय (मोबाइल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम -13 जयपुर महानगर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी गुरजोत सिंह ने कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

सहायक अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया ने बताया कि दोषसिद्धि उपरांत आरोपित बस ड्राइवर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अभियोजन व्यय जमा करवाने का कहकर के न्यायालय में पुनः उपस्थित नहीं हुए और ना ही न्यायालय के आदेशानुसार अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करवाया। इस पर न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिए।

तीन बस चालकों के विरुद्ध हुई कार्यवाही :
जिन बस चालकों के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिए गए है। उनमें बस नं. NL02B3311 के चालक सुरेंद्र सिंह, बस नं. AR11E6555 के चालक फतेह सिंह एवं बस नं. NL07B2865 के चालक वीरेंद्र सिंह शामिल है। कुर्की वारंटों की तामील अविलंब करवाने के लिए थानाधिकारी पुलिस थाना सिंधी कैंप को निर्देश दिए गए हैं।

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