जयपुर। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर आगामी विधान सभा चुनाव के दौरान मतदान दिवस 25 नवंबर, 2023 को अवकाश घोषित किया है।
वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस (25 नवंबर) पर पराक्रम्य लिखित अधिनियम (एनआई एक्ट) 1881 के तहत अवकाश रहेगा।