राजस्थान गुण्डा अधिनियम : पुलिस ने किया छह आरोपितों को जिला बदर (तडीपार)

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जयपुर। राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत जिला जयपुर पूर्व पुलिस की ओर से छह आरोपितों को जिला बदर (निष्कासन) तडीपार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) करन शर्मा पुलिस ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी चलते जिले से नोमान(23) निवासी शास्त्री नगर जयपुर, आसिफ (33) निवासी शास्त्री नगर जयपुर,अनिल चौहान (24) निवासी गलता गेट जयपुर,राधाकिशन (35) निवासी गलता गेट जयपुर,मोहम्मद राजा कुरैशी (30)निवासी कोतवाली जयपुर और मोहम्मद मुस्तफा (38)निवासी शास्त्री नगर जयपुर को एक माह की समय अवधि के लिये जिला बदर किया गया है।

जिला बदर (निष्कासन) के दौरान अपराधी जिले की सीमा से बाहर दौसा, टोंक व अजमेर जिले में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा सम्बंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेगा।

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