छोटे दुकानदारों को पटाखे नहीं बेच पाएंगे दुकानदार, शर्त के साथ 1394 लाइसेंस जारी

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जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दुकानदारों को बच्चों को पटाखे बेचने पर रोक लगा दी है। पुलिस कमिश्नरेट ने जयपुर शहर में जिन 1394 दुकान संचालकों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया है, उसमें इस शर्त का उल्लेख किया है।

5 दिन के दीपोत्सव के मौके पर हर साल प्रशासन पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी करता है, लाइसेंस दीपोत्सव तक के लिए मान्य होता है। इस बार प्रशासन ने इन पटाखा लाइसेंस में कुछ शर्ते रखी है, जिसके तहत ही दुकानदार पटाखा बेच सकेंगे।इन शर्तो के मुताबिक इसमें छोटे बच्चों को पटाखा बेचने पर मनाही है।

जब तक कोई बड़ा परिजन उसके साथ न हो बच्चे को दुकान संचालक पटाखे नहीं बेचेंगे। इसके अलावा दुकान में आग बुझाने के पर्याप्त यंत्र, बालू और मिट्टी भी रखना अनिवार्य होगा,ताकि आपात स्थिति में आग को रोका जा सके।इसके अलावा पटाखे की दुकान के आसपास कोई धूम्रपान सामग्री, लैंप, मोमबत्ती जैसी चीजें नहीं रखेंगे। साथ ही कोई ऐसी वस्तुएं जिनसे आग लगने या उससे ज्यादा फैलने का खतरा हो।

2083 लोगों ने किया था आवेदन

जयपुर शहर (कमिश्नरेट एरिया) में पटाखा दुकान संचालन के लिए 2083 लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से 1394 आवेदक ही लाइसेंस प्राप्त करने की शर्ते पूरी कर सके, जिसके चलते उनको लाइसेंस जारी किए गए। वहीं शेष आवेदनों को रद्द कर दिया। एरिया वाइज देखे तो सबसे ज्यादा आवेदन उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र से 979 आए हैं। वहीं उपायुक्त पूर्व से 455, उपायुक्त उत्तर से 213 और उपायुक्त दक्षिण से 436 आवेदन आए थे। इनमें से पश्चिम में 757, पूर्व में 284, उत्तर में 88 और दक्षिण में 265 लाइसेंस जारी किए हैं।

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