जयपुर। जयपुर पुलिस आयुक्तालय के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना सुभाष चौक पुलिस ने तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है और मामले की जांच जारी है।
पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना सुभाष चौक पुलिस ने तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी अक्षय वाल्मीकि (26) निवासी सुभाष चौक को गिरफ्तार किया है। उसे राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 26 फरवरी 2026 को एक माह के लिए जयपुर जिले की सीमाओं से निष्कासित (तड़ीपार) किया गया था। आदेश के अनुसार उसे दौसा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहकर समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे।
आरोपी ने 27 फरवरी को कोतवाली थाना दौसा में उपस्थित दर्ज करवाई, लेकिन बाद में बिना अनुमति जयपुर शहर की सीमा में प्रवेश कर गया। तड़ीपार आदेश का उल्लंघन करने पर सुभाष चौक थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।
यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर प्रथम नीरज पाठक तथा सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक पीयूष कविया के सुपरविजन में थाना अधिकारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सतीश चंद और पुलिसकर्मियों की टीम ने की।
आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें ब्रह्मपुरी, सुभाष चौक और ट्रांसपोर्ट नगर थानों में आरपीजीओ एक्ट, बीएनएस की धाराओं और आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होकर चालान पेश किए जा चुके हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।




















