जयपुर। आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक के आरोपितों की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वी के सिंह ने बताया कि दिसम्बर 2022 में आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 के अभियोग संख्या 227/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 482, 120 बी भादंसं. एवं धारा 3, 6, 9, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022, पुलिस थाना बेकरिया जिला उदयपुर मामले में गिरफ्तार गमाराम खिलेरी (पटवारी) पुत्र पुनमाराम खिलेरी निवासी मलवाडा,चिलतवाना,सांचौर, रामगोपाल मीणा पुत्र जगदीश नारायण मीणा, निवासी कलवाडा, सांगानेर जयपुर (अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा का चालक) , प्रवीण कुमार सुलतलिया निवासी रणजीतपुरा, चौमू, (फिटर रेलवे कैरिज वर्कशॉप अजमेर) गोपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, निवासी अजमेर, (चालक आरपीएससी) , विजयराज (कम्यूनिटी हैल्थ अधिकारी) पुत्र वरिंगाराम वर्मा, निवासी बडाभारवी, सांचोर तथा राजीव बिश्नोई (तृतीय श्रेणी शिक्षक) पुत्र भगवाना राम बिश्नोई निवासी सरनाऊ, सांचौर ने जोधपुर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इनमें से गमाराम एवं राजीव को उप निरीक्षक और प्लाटून कमाण्डर भर्ती परीक्षा-2021 में भी गिरफ्तार किया गया है एवं गमाराम को पूर्व में कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा-2015 में गोगुन्दा, कांकरोली, मानसरोवर व एसओजी में भी गिरफ्तार हो चुका है।
सिंह ने बताया कि जेल में बन्द आरोपितों की जमानत खारिज होने से उनके हौंसले पस्त होंगे तथा एसओजी द्वारा पेपर लीक माफिया के विरुद्ध किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। इस प्रकरण का अनुसंधान प्रकाश कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर द्वारा किया जा रहा है।