एक आरोपी को पुलिस ने किया जिला बदर (तडीपार)

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जयपुर। राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत जिला जयपुर पूर्व पुलिस की ओर से एक आरोपी को जिला बदर (निष्कासन) तडीपार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व ) तेजस्वनी गौतम ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी चलते जिले से अशोक कुमार मीणा (32) निवासी बस्सी जयपुर को एक सप्ताह की समय अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। जिला बदर (निष्कासन) के दौरान अपराधी जिले की सीमा से बाहर दौसा जिले में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा सम्बंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेगा।

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