16 व 17 जनवरी को फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर, चार क्षेत्रों में होंगे आयोजन

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जयपुर। खाद्य व्यापारियों को फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 16 और 17 जनवरी को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के आदेशों की अनुपालना में तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के निर्देशानुसार आयोजित किए जा रहे हैं।

डॉ. मित्तल ने बताया कि 16 जनवरी (शुक्रवार) को बस्सी ब्लॉक स्थित कानोता नगर पालिका तथा दूदू ब्लॉक में जैन ट्रेडिंग कंपनी (एचडीएफसी बैंक के पास, मैन अजमेर रोड) पर शिविर लगाए जाएंगे। वहीं 17 जनवरी (शनिवार) को मानसरोवर में एसएफएस चौराहा स्थित ग्रेटर नगर निगम पार्षद कार्यालय तथा मालवीय नगर में गौरव टावर के बाहर फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित होंगे।

उन्होंने बताया कि शिविरों का समय प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। इन शिविरों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन मौके पर ही बनाकर वितरित किए जाएंगे। साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा नियम एवं विनियम-2011 के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी।

शिविरों में किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग, फास्ट फूड, चाट, पकौड़ी, फल-सब्जी ठेला एवं स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के ऑनलाइन आवेदन कर तत्काल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे।

इसके साथ ही शिविरों के दौरान एमएफटीएल (मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स) के माध्यम से आमजन को खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता एवं मिलावट के संबंध में जागरूक किया जाएगा। आमजन को मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच कराने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

डॉ. मित्तल ने बताया कि जिन खाद्य कारोबार कर्ताओं का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, उन्हें फूड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटो कॉपी एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। वहीं 12 लाख रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार कर्ताओं को फूड लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

उन्होंने खाद्य व्यापारियों से अपील की कि वे इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री का विक्रय न करे, क्योंकि बिना लाइसेंस खाद्य व्यापार करना गैरकानूनी है और इसके लिए सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

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