मानसरोवर व मालवीय नगर में शनिवार को आयोजित होंगे फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर

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जयपुर। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेशों की अनुपालना में और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के निर्देशानुसार शनिवार को मानसरोवर में एस एफ एस चौराहा स्थित ग्रेटर नगर निगम पार्षद कार्यालय व मालवीय नगर स्थित गौरव टावर के बाहर फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन मौके पर ही बनाए जाएंगे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होने वाले शिविरों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य व्यापारियों के फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनाकर वितरित करने के साथ ही व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 में निहित प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग व्यापारियों, फास्ट फ़ूड, चाट, पकौड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन कर मौके पर ही लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे।

शिविरों के दौरान एमएफटीएल (मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब ऑन व्हील्स) के माध्यम से आमजन को खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता एवं मिलावाट के संबंध मे जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही आमजन के लिए खाद्य पदार्थों की जाँच करवाने की सुविधा मौके पर ही उपलब्ध होगी।

उन्होंने बताया कि शिविरों मे जिन खाद्य कारोबारकर्ता का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से कम है, उनका फ़ूड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा। उन्हें फ़ूड रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप मे आधार कार्ड, पेन कार्ड की फोटो कॉपी एवं स्वयं की एक पासपोर्ट साइज की फोटो साथ लानी अनिवार्य है। जिन खाद्य कारोबारकर्ता का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से ज्यादा है, उन्हे फ़ूड लाइसेंस के लिए आधार कार्ड की कॉपी, पेन कार्ड, बिजली बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी।

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