रिश्वत प्रकरण में तत्कालीन हेड कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में चालान पेश

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जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की झुंझुनूं चौकी ने रिश्वत प्रकरण में आरोपी तत्कालीन हेड कांस्टेबल राजेश कुमार के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया है। आरोपी उस समय पुलिस थाना सदर नीमकाथाना, जिला सीकर में मुख्य आरक्षक (नंबर 171) के पद पर कार्यरत था।

एसीबी के अनुसार आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए परिवादी के भाइयों को थाना सदर नीमकाथाना में दर्ज प्रकरण संख्या 406/2025 में मुल्जिम नहीं बनाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। 31 दिसंबर 2025 को सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से 10 हजार रुपए बतौर रिश्वत लेना प्रमाणित हुआ। इसके बाद 1 जनवरी 2026 को आरोपी ने परिवादी से 10 हजार रुपए अपने हाथों से लेकर पेंट की जेब में रख लिए।

इसी दौरान एसीबी टीम के पहुंचने पर आरोपी ने रिश्वत की राशि जेब से निकालकर थाने की दीवार के ऊपर से फेंकने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में प्रकरण संख्या 05/2026 दर्ज किया गया।

प्रकरण का अनुसंधान एसीबी चौकी झुंझुनूं द्वारा किया गया। जांच में आरोपी के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) तथा धारा 238/62 बीएनएस 2023 के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 26 फरवरी 2026 को माननीय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, सीकर में चालान पेश किया गया।

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