जयपुर। नगर निगम जयपुर ने पालतू डॉग एवं कैट के अनिवार्य पंजीकरण को लेकर नागरिकों से समय रहते रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि 2 अगस्त को आयोजित विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप के बाद बिना पंजीकरण पाए जाने वाले पालतू डॉग एवं कैट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में पालतू पशु को जब्त करने के साथ मालिक पर पांच हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई शुरू होगी।
नगर निगम की ओर से 2 अगस्त को दुर्गापुरा स्थित आईडीबी में विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाएगा, जहां पालतू डॉग एवं कैट का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए पशु के साथ मालिक की पासपोर्ट आकार की फोटो, नवीनतम टीकाकरण (वैक्सीनेशन) कार्ड तथा आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा।
रजिस्ट्रेशन शुल्क एक हजार तथा जीएसटी निर्धारित किया गया है। नगर निगम ने सभी पेट ऑनर्स से अपील की है कि वे समय रहते अपने पालतू पशुओं का पंजीकरण कराकर भविष्य में कार्रवाई से बचें।



















