जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अलवर-प्रथम टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरथल-तिजारा के कृषि अधिकारी संजीव कुमार को परिवादी से दस हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि अलवर-प्रथम टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी खाद बीज की दुकान का लाइसेंस नया जारी करने की एवज में कृषि अधिकारी संजीव कुमार दस हजार रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहा है। जिस पर एसीबी अलवर-प्रथम टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन कर ट्रेप की कार्रवाई करते हुए कृषि अधिकारी संजीव कुमार को दस हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तत्कालीन पुलिस निरीक्षक प्रवर्तन अधिकारी को सुनाई पांच वर्ष के कारावास की सजा
जयपुर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत न्यायालय विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने मंगलवार को फौजदारी नियमित प्रकरण के तहत तत्कालीन पुलिस निरीक्षक प्रवर्तन अधिकारी जोन 5 व 11 जयपुर विकास प्राधिकरण के सुरेश परेवा पर भ्रष्टाचार संबंधित गंभीर आपराधिक कृत्य प्रमाणित एवं दोष सिद्ध करते हुए विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) डी (2) के अपराध में दोषी कर दिया जाकर 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। तत्कालीन आईओ सुरेंद्र सिंह वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध वर्ष 2016 का प्रकरण है। जिस पर न्यायालय ने फैसला सुनाया हैं।