जयपुर। हरमाड़ा थाना इलाके में शराब के नशे में धुत्त 14 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले डंपर चालक कल्याण मीणा केा चौमूं के अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने उसे 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं इस भीषण हादसे को देखते हुए वकीलों ने डंपर चालक कल्याण मीणा की पैरवी करने से इंकार कर दिया।
इसी के साथ न्यायालय ने आरोपी कल्याण मीणा को पेश करने के साथ ही पुलिस को इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत अनुसंधान करने के आदेश दिए। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए गिरफ्तार आरोपी को रिमांड पर भेजने के पक्ष रखा।
तमाम जिरह सुनने के बाद डंपर चालक को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 21 नवंबर को रखी गई है। कोर्ट की कार्रवाही के दौरान ही चौमूं दी बार एसोसिशन ने बड़ा फैसला लेते हुए डंपर चालक कल्याण मीणा की ओर से किसी भी तरह की कोई पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया।




















