राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत एक महिला सहित चार अपराधी (तडीपार) जिला बदर

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जयपुर। जयपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित चार अपराधियों को (तडीपार) जिला बदर किया गया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) राशि डोगरा डूडी ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले एवं आगामी लोक सभा चुनाव के मध्यनजर आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है।

जिसके चलते कार्रवाई करते हुए  स्मिता सांसी निवासी गणेषपुरी गलतागेट जयपुर, मोहम्मद फरमान निवासी ब्रहम्परी जयपुर,मोहम्मद नजरु उर्फ नजरुदीन निवासी जालूपुरा जयपुर और शाहरूख खान निवासी  भट्टाबस्ती जयपुर को जयपुर को (तड़ीपार) जिला बदर किया गया है। जिला बदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को निष्कासित अवधि तक जिले की सीमाओं से बाहर निष्कासित किया गया ।

जिला बदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा, अजमेर, खैरथल, भीलवाडा जिलों में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा संबंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेंगें।

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