जयपुर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के दल ने सूरजपोल मंडी स्थित फर्म श्री महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई करते हुए 810 लीटर घी जब्त किया गया। यह घी ब्रांड गोपी श्री जोकि विभिन्न साइज की पैकिंग में रखा पाया गया। गोपी श्री घी 350 रुपये से 400 रुपये लीटर की दर पर आमजन को बेचने के लिए रखा था, जोकि मानकों के अनुरूप नही पाया गया। मौके पर रखे विभिन्न साइज की पैकिंग के 810 लीटर गोपी श्री घी को जब्त कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए गए और शेष घी को सीज किया गया।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान आयुक्त शिव मदन नकाते एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि यह घी ब्रांड गोपी श्री हर्ष मार्केटिंग अहमदाबाद गुजरात से इस फर्म ने खरीदा पाया गया। अधिनियम के नियम अनुसार इस फर्म को भी मौके पर नोटिस जारी किया गया। आगे फर्म पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार, रतन सिंह गोदारा एवं सहायक पुखराज शामिल रहे।