गुण्डा एक्ट के तहत एक तीन अपराधी (तडीपार) जिला बदर

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जयपुर। राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत चलाये गये अभियान के दौरान जिला जयपुर उत्तर से तीन अपराधियों को (तडीपार) जिला बदर किया गया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) राशी डोगरा डूडी ने बताया कि सौ दिवसीय कार्ययोजना के तहत विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में जिले से हमीद (33)निवासी अचनेरा जिला आगरा (यूपी) हाल भिन्डो का रास्ता कोतवाली जयपुर,मोहम्मद जावेद (35)निवासी भिन्डो का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर और पवन कुमार (38) निवासी सुभाष चौक जयपुर को (तडीपार) जिला बदर किया गया है।

जिला बदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा, भरतपुर जिले में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा सम्बंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समयावधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेंगें।

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