नगर निगम की किशनपोल जोन में अवैध निर्माण पर निगम की सख्ती, पांच भवन-दुकानें सीज

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जयपुर। नगर निगम जयपुर ने शहर में बढ़ते अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में किशनपोल जोन में शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अवैध भवनों व दुकानों को सीज किया गया। यह कार्रवाई भवन उपविधियों और स्वीकृत मानचित्रों की अनदेखी के बावजूद निर्माण जारी रखने पर की गई।

उपायुक्त विजेन्द्र सिंह के निर्देश पर राजस्व अधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में निगम की जोन टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ संयुक्त कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित स्थानों पर हैरिटेज बायलॉज और स्वीकृत नक्शों के विपरीत अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया गया था। पूर्व में नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण नहीं रोके जाने पर निगम ने सख्त कदम उठाया।

इन संपत्तियों पर की गई कार्रवाई: निजाम, मकान संख्या 2836, जोगियों का टीबा, मेहरी की नदी, रामगंज बाजार: हैरिटेज बायलॉज के विरुद्ध जी+4 मंजिल का निर्माण।
सलीम खान पुत्र रमजान व अन्य, मकान संख्या 2830–40 व 41–43, जोगियों का टीबा: जी+3 मंजिल का अवैध निर्माण।

इरफान, मकान संख्या 2839, जोगियों का टीबा: बिना अनुमति जी+1 मंजिल का निर्माण।
रिजवान/सलीम, मकान संख्या 2906, मेहरी की नदी: ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक निर्माण व बिना स्वीकृति जी+2 मंजिल।

फरखुद्दीन, मकान संख्या 25, पेंटर कॉलोनी, चुकार नाहरों का नाका: बिना अनुमति व्यावसायिक जी+2 मंजिल का निर्माण। नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने स्पष्ट किया कि शहर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

निगम ने आमजन से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति अवश्य लें, अन्यथा अवैध निर्माण पाए जाने पर सीज, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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