जयपुर। पुलिस उपायुक्त यातायात सागर द्वारा होली के पर्व पर होलीका दहन और धुलण्डी पर यातायात के सुगम एवं सुरक्षित संचालन एवं सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए निम्नानुसार एडवायजरी जारी की गई।
होली पर्व एडवाइजरी
होलिका दहन मुख्य मार्गो से दूर करें। होलिका दहन आम सडक पर ना होकर ऐसे स्थान पर हो जिससे यातायात अवरुद्ध ना हो। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, केरोसिन की दुकान या उनके गोदाम के आस-पास होलिका दहन ना करें। होटल, ढाबे, चाय की दुकान या अन्य ऐसी थडियां जो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनके पास होलिका दहन न करें। वाहन चालक सभी यातायात नियमों का पालन करें। उत्सवी माहौल के दौरान किसी भी प्रकार का नशा कर वाहन न चलायें।
वाहन निर्धारित गति सीमा में चलाये व वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठायें। शराब पीकर वाहन चलाने से वाहन चालक स्वयं भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं साथ ही सामने वाले को भी दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं तथा यातायात में भी व्यवधान पैदा करते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य-मुख्य स्थानों पर ब्रेथलाईजर सहित विभिन्न टीमें लगाई जाएगी तथा सभी इन्टर सेप्टर वाहनों को भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्यवाही हेतु तैनात किया जायेगा। जो वाहन चालक चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाता पाया जाएगा।
उसका वाहन जब्त कर लिया जायेगा तथा चालक का लाइसेंस निलम्बन के लिए परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर वाहन जब्त कर चालक का लाइसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग भेजा जाएगा। दुपहिया वाहन चलाते समय दोनो सवार व्यक्ति हेलमेट लगाकर ही चले। वाहन चलाते समय एक दूसरे पर पानी व रंग के भरे गुब्बारे व अन्य कोई वस्तु न फेकें। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।