जयपुर। राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत जिला जयपुर उत्तर पुलिस की ओर से चार आरोपितों को जिला बदर (निष्कासन)तडीपार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) राशि डोगरा डूडी ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अंजाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी चलते जिले से असलम खान (50) निवासी जयसिंह पुरा खोर जयपुर, छोटूराम मीणा (44) निवासी आमेर जयपुर, शहाबुद्दीन उर्फ शाबु (38) निवासी गलता गेट जयपुर और आबिद हुसैन (48)निवासी रामगंज जयपुर को एक-एक माह की समय अवधि के लिये जिला बदर किया गया है।
जिला बदर (निष्कासन) के दौरान सभी अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा जिले में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा सम्बंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेगें।