वीआईपी आगमन व विमान सुरक्षा को लेकर जयपुर में सख्त निर्देश, ड्रोन के साथ लेजर लाइट पर भी लगाया प्रतिबंध

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जयपुर। राजधानी जयपुर में वीआईपी एवं अति वीआईपी लोगों के प्रस्तावित आगमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जयपुर शहर में व्यापक एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा कारणों से जहां शहर के कई इलाकों को ड्रोन रेड ज़ोन घोषित किया गया है,वहीं हवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास लेजर लाइट के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यह आदेश कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार द्वारा जारी किया है कि सांगानेर, सांगानेर सदर, प्रतापनगर एवं जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन उड़ाने अथवा उसके उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। इन क्षेत्रों को ड्रोन रेड ज़ोन घोषित करते हुए बिना अनुमति ड्रोन संचालन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय वीआईपी मूवमेंट के दौरान संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

इसके साथ ही जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पांच किलोमीटर की परिधि में तथा आसपास स्थित सभी विवाह स्थल, होटल, बैंक्वेट हॉल एवं अन्य सार्वजनिक या निजी आयोजनों में दूर तक रोशनी देने वाली लेजर लाइट,आसमान में प्रकाशित होने वाले प्रकाश यंत्र अथवा किसी भी प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्ट्स के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि लेजर लाइट एवं अत्यधिक तेज रोशनी वाले उपकरणों के कारण विमान उड़ान एवं लैंडिंग के समय गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिससे जान-माल की हानि हो सकती है।

पुलिस एवं प्रशासन ने आमजन, होटल संचालकों, इवेंट मैनेजर्स और आयोजकों से अपील की है कि वह निर्देशों की सख्ती से पालना करें। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं और निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे। आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित विभागों को भेज दी गई है ताकि सभी विभागों में समन्वय बना रहे।

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