फर्जी बैंक गारंटी से 46.30 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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जयपुर। अशोक नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोलर प्रोजेक्ट की आड़ में फर्जी बैंक गारंटी लगाकर 46 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से फर्जी बैंक गारंटी तैयार कर सरकारी संस्था से बड़ी रकम हड़प ली थी।

डीसीपी (दक्षिण) उपायुक्त राजर्षि राज ने बताया कि अशोक नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोलर प्रोजेक्ट की आड़ में फर्जी बैंक गारंटी लगाकर 46 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी महेश भाई (50) को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुजरात के अहमदाबाद का निवासी है और फिलहाल इंदौर में रह रहा था।

पुलिस के अनुसार 25 अगस्त 2025 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के सहायक लेखाधिकारी विवेक मीणा ने अशोकनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने और 25 वर्ष तक उसके रखरखाव के लिए दो निविदाएं जारी की गई थीं। इनमें आरोपी कंपनी एम/एस तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और अन्य कंपनियों ने कंसोर्टियम के रूप में भाग लिया और सफल बोलीदाता घोषित हुए।

जांच में सामने आया कि कंपनियों ने आरआरईसीएल कार्यालय में करीब 65.67 करोड़ रुपए की पांच बैंक गारंटी प्रस्तुत की थीं, जिनमें से तीन पंजाब नेशनल बैंक और दो बैंक ऑफ बड़ौदा की बताई गई थीं। बाद में जांच में ये बैंक गारंटी फर्जी और कूटरचित पाई गईं।

पुलिस के अनुसार आरोपी महेश भाई और उसके साथियों ने फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 46 करोड़ 30 लाख 48 हजार 404 रुपए की राशि प्राप्त कर उसका दुरुपयोग कर लिया।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इस मामले में आरोपी पहले से ही एक अन्य प्रकरण में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में इंदौर की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में था। इसके बाद अदालत से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर पुलिस टीम इंदौर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया।

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस धोखाधड़ी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

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