जयपुर। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में महिला से अभद्र व्यवहार, मारपीट, मोबाइल फोन छीनने, रास्ता रोकने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने स्काई बीच रेस्टोरेंट के संचालक रीशु गोयल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां सिविल जज सेशन कोर्ट नंबर-14 आयुषी गोयल ने उसकी जमानत खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 28 जुलाई 2026 की घटना को लेकर शिकायत दी थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि रेस्टोरेंट संचालक ने अपनी कार भवन के ऐसे स्थान पर खड़ी कर रखी थी, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा था। कर्मचारियों ने कार हटाने का अनुरोध किया तो आरोपी कथित रूप से गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गया। बातचीत के दौरान अभद्र व्यवहार करने के साथ पीड़िता के स्टाफ का मोबाइल फोन भी छीनने और धमकाने का आरोप है।
शिकायत के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर पीड़िता के पति ने बीच-बचाव किया। इस दौरान आरोपी और उसके साथ मौजूद लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की, जिससे वे गिर गए और चोटें आईं। पीड़िता ने आरोपी पर उसके साथ अभद्रता करने और कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया है।
पीड़िता का आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने रेस्टोरेंट का मुख्य द्वार बंद करवा दिया और उन्हें बाहर निकलने से रोकने का प्रयास किया। कई बार दरवाजा खोलने का अनुरोध करने के बावजूद रास्ता नहीं दिया गया। बाद में परिचित के मौके पर पहुंचने के बाद वह वहां से बाहर निकल सकीं।
पीड़िता ने पुलिस से घटना के सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग सहित अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए निष्पक्ष जांच और घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने 4 अगस्त 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। प्राथमिकी में शुरुआत में अज्ञात आरोपी का उल्लेख किया गया था। जांच अधिकारी पर्वत सिंह शेखावत को बनाया गया। जांच के बाद पुलिस ने रीशु गोयल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता ने कहा कि घटना के बाद से वह और उनका परिवार मानसिक तनाव और भय में था। पुलिस कार्रवाई से उन्हें राहत मिली है और उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। उन्होंने मामले में उपलब्ध सभी साक्ष्यों की गंभीरता से जांच करने और अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।


















