ईपीएफओ कवरेज की वेतन सीमा बढ़कर 25 हजार रुपए: 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

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EPFO coverage wage limit raised to ₹25,000
EPFO coverage wage limit raised to ₹25,000

जयपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अनिवार्य ईपीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए प्रतिमाह कर दी है। नया प्रावधान 17 सितंबर 2026 से प्रभावी होने के बाद 15 हजार से अधिक और 25 हजार रुपए तक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारी भी ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा दायरे में आ सकेंगे। इससे देशभर में करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को पहली बार ईपीएफओ कवरेज मिलने की उम्मीद है।

ईपीएफओ के आधिकारिक रिकॉर्ड में पूर्व में कवरेज सीमा 15 हजार रुपए प्रतिमाह दर्ज थी। जयपुर के ज्योति नगर स्थित ईपीएफओ आंचलिक कार्यालय के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी राजस्थान अजीत कुमार ने बताया कि नए प्रावधान के तहत पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ बचत के साथ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) का लाभ मिलेगा। नियोक्ताओं से संशोधित वेतन सीमा के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ईसीआर दाखिल करने को कहा गया है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के तहत राजस्थान में अब तक 26,694 संस्थान पंजीकृत हो चुके हैं। योजना से 44 हजार से अधिक पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को लाभ मिला है और करीब 21 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता खातों में जमा की जा चुकी है। वहीं 2,515 संस्थानों को 53 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि मिली है।

ईपीएफओ का कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी) 2026 एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत उन पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ के दायरे में लाने का अवसर है, जो अब तक सदस्य नहीं बन सके हैं। जिन मामलों में पहले कर्मचारी अंशदान नहीं काटा गया, वहां कर्मचारी अंशदान माफ करने का प्रावधान है। नियोक्ता को नियमानुसार नियोक्ता अंशदान, ब्याज और प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा, जबकि क्षति राशि 100 रुपए तय है।

विश्वास योजना 2026 के तहत विलंबित ईपीएफ अंशदान से जुड़े मामलों में अनुपालन और विवाद समाधान की व्यवस्था की गई है। योजना 14 जून 2024 से पूर्व की अंशदान अवधि से संबंधित चूकों पर लागू होगी और 28 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। अजीत कुमार ने नियोक्ताओं, उद्योग संगठनों, श्रमिक प्रतिनिधियों और कर्मचारियों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

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