पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीेक और डमी अभ्यर्थी मामले में तीन आरोपितों की जमानत खारिज

0
383

जयपुर। पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में गिरफ्तार हुए आरोपितों में से तीन आरोपितों की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस और एसओजी ने बताया कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 व 66 डी आईटी एक्ट पुलिस थाना एसओजी राजस्थान जयपुर जो कि पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2021 से सम्बन्धित है, में 2 मार्च 2024 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रही आरोपित प्रशिक्षु उप निरीक्षक प्रेमसुखी निवासी बीकानेर, एकता निवासी चुरू और राजेश्वरी निवासी चितलवाना जिला जालोर द्वारा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 01 जयपुर महानगर द्वितीय में अपने-अपने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस और एसओजी के निर्देशानुसार न्यायालय में सुनवाई के दौरान एसओजी की ओर से अनुसंधान अधिकारी भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसओजी ने न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अभियोजक के मार्फत जमानत खारिज करने के लिए प्रभावी रूप से प्रकरण के हालात से न्यायालय को अवगत कराए। जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई तीनों आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here