जयपुर। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों पर फायर सेस लगाये जाने का लघु उद्योग भारती ने विरोध जताते हुए औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों हेतु इसे वापस लिए जाने की अपील की । लघु उद्योग भारती जयपुर अंचल अध्यक्ष सुधीर कुमार गर्ग ने बताया कि राजस्थान सरकार के नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश, क्रमांक प. 11 (9) नविवि/2020 पार्ट, दिनांक 14 सितम्बर 2023 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा फायर सेस के नाम से सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक भवनों पर कर लगाया गया है।
यह कर 15 मीटर की ऊंचाई तक के भवनों पर 50 रूपये प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष, 15 मीटर से 40 मीटर तक 100 रूपये प्रतिवर्ष, 40 से 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर 200 रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। इसमें साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा फायर अनापति प्रमाण पत्र (N.O.C.) के लिये 2/- प्रतिवर्ग फुट प्रतिवर्ष व नवीनीकरण पर एक रूपये प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष वसूला जाता है।
उपरोक्त दर से गणना करने पर प्रत्येक औद्योगिक भवन पर लाखों रूपये प्रति वर्ष फायर सेस व लाखों रूपये व लाखों रूपये फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) के होते है। साथ ही एक ही मद मे दोहरा कर लिया जा रहा है। राजस्थान के उद्योग वैसे ही कई प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कर रहे है। ऐसे माहौल में एक और नया कर लगाना उचित नहीं है। राज्य सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के औद्योगिक हितों को ध्यान में रखते हुए यह कर तुरन्त प्रभाव से वापिस लेने का आदेश करें।