जयपुर। चुनावी माहौल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन अपराधों की रोकथाम के लिए हार्डकोर बदमाशों को चिन्हित कर किसी को जिला बदर तो किसी के खिलाफ राजपासा के तहत कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जयपुर पुलिस उत्तर ने राजपासा एक्ट 2006 के तहत सर्वप्रथम कार्रवाई करते हुए दो अभ्यासिक ,हिस्ट्रीशीटर एवं हार्डकोर अपराधी कन्हैया लाल व सिराजुद्दीन उर्फ बादल को निरुद्ध किया है। कोतवाली थाना पुलिस गलता गेट थाना पुलिस ने दो हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ पासा की कार्रवाई की है।
पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी ने बताया कि जिले के आभ्यासिक अपराधियों को चिन्हित कर कोतवाली थाने को निर्देश दिया गया। इस पर गलता गेट एवं कोतवाली ने अभ्यासिक ,हिस्ट्रीशीटर व हार्डकोर अपराधी सिराजुद्दीन उर्फ बादल (48) साल गुलजार कॉलोनी पाडामण्डी गलता गेट निवासी एवं कन्हैया लाल गुर्जर (35) हाथियों की ठाण चौगान स्टेडियम के पीछे गोविन्द देव कॉलोनी निवासी को राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 के तहत निरूद्ध कराने के लिये इस्तगासा तैयार किया गया जिस पर पुलिस उपायुक्त राशि डोगरा डूडी जयपुर (उत्तर) द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जयपुर को पेश किया गया।
जिस पर प्रकाश राजपुरोहित, जिला कलक्टर जयपुर ने प्रदत शक्तियों के तहत प्रसंज्ञान लेते हुये राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 के तहत एक वर्ष के लिये उक्त अभ्यासिक, हिस्ट्रीशीटर एवं हार्डकोर अपराधी निरूद्ध करने के आदेश प्रदान किये गये।दोनो बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास , मानव वध करने का प्रयास ,चोरी ,लूट अवैध हथियार रखना व मारपीट कर दूसरों की सम्पति को हड़पने कमजोर वर्ग के लोगों एवं सरकारी जमीनों पर कब्जा करने जैसे कुल 10 गंभीर अपराध दर्ज है।
पुलिस ने दोनो बदमाशों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पासा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। गौरतलब है कि हार्डकोर बदमाश कन्हैया लाल गुर्जर किशोर अवस्था से ही अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहकर लड़ाई-झगड़ा मारपीट करता था। वर्ष 2005 में पुलिसकर्मियों पर लाठियों व सरियों से हमला किया था। जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी।