जयपुर । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार प्रारंभ करने अथवा संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी से फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। इसी क्रम में आज सांगानेरी गेट सब्जी मंडी जयपुर, में प्रातः 10:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक एक दिवसीय फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि राज्य की आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी शुभमंगला के निर्देशानुसार विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों को एक ही स्थान पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि बिना फूड लाइसेंस के खाद्य व्यवसाय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अतः शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य कारोबार से जुड़े विक्रेता, निर्माता, थोक एवं फुटकर व्यापारी, फेरीवाले, केटरिंग सेवा प्रदाता, ट्रांसपोर्टर, फूड प्रोडक्शन एवं विक्रय से जुड़े प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर, मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले, स्वयं सहायता समूह, अस्पताल, स्कूल एवं कॉलेज कैंटीन, छात्रावास कैंटीन, राजकीय व निजी वेयरहाउस, दुग्ध विक्रेता, डेयरी, चाय-पान की दुकानें, फल-सब्जी, मांस-अंडा विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी व्यापारी इस शिविर में पहुंचकर लाभ उठा सकते हैं।
शिविर में खाद्य कारोबार से जुड़े लोग नए लाइसेंस, नवीनीकरण (रिन्यूअल) एवं संशोधन (मॉडिफिकेशन) के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोपराइटर का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी सहित आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे।
डॉ. शेखावत ने बताया कि शिविर के दौरान पात्र आवेदकों को मौके पर ही खाद्य लाइसेंस एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी कर वितरित किए जाएंगे। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर में उपस्थित होकर इस सुविधा का अधिकतम लाभ लें।




















