स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा एक्ट उल्लंघन पर 1152 विदेशी सिगरेट जब्त

0
61
The Health Department seized 1,152 foreign cigarettes for violations of the COTPA Act.
The Health Department seized 1,152 foreign cigarettes for violations of the COTPA Act.

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू उत्पादों की बिक्री में कोटपा एक्ट के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मालवीय नगर स्थित एक जनरल स्टोर से 1152 विदेशी सिगरेट जब्त की हैं।

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। टीम ने मालवीय नगर स्थित मैसर्स कृपलानी जनरल स्टोर का निरीक्षण किया, जहां कोटपा एक्ट की धारा-7 का उल्लंघन पाए जाने पर विभिन्न ब्रांडों की विदेशी सिगरेट जब्त की गईं।

उन्होंने बताया कि डनहिल, ब्लैक, मोंड सहित विभिन्न ब्रांडों के कुल 54 पैकेटों में 1152 विदेशी सिगरेट मिलीं, जिन पर वैधानिक चेतावनी अंकित नहीं थी। कोटपा एक्ट की धारा-7 के तहत बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और यह गैरकानूनी श्रेणी में आता है।

डॉ. मित्तल ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, विनोद थारवान एवं राजेश नागर शामिल रहे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here