जयपुर। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम जयपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन प्रतिष्ठानों को 180 दिनों के लिए सीज कर दिया है। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देश पर अग्निशमन शाखा की टीम ने यह कार्रवाई राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम-2009 की धारा 194(7)(एफ) के तहत की।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौत्तमलाल ने बताया कि अग्नि सुरक्षा प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने तथा आवश्यक फायर एनओसी प्राप्त नहीं करने पर टोंक रोड स्थित ब्रोटजाइट 95 रूफटॉप , त्रिवेणी नगर चौराहा गोपालपुरा बाइपास स्थित मसाला ट्रेल्स रूफटॉप रेस्टोरेंट तथा वीकेआई सीकर रोड स्थित द कोक रेस्टोरेंट एंड बार को सीज किया गया है।
नगर निगम के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों को पूर्व में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में आवश्यक अनुपालना नहीं की गई। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं पाए गए, जिससे वहां आने वाले ग्राहकों, कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा को गंभीर खतरा था।
जनहित और मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से 180 दिनों अथवा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक सीज कर दिया गया है। इस अवधि में परिसरों का किसी भी प्रकार से संचालन, उपयोग या प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार अभियोजन और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक भवन संचालकों से अग्नि सुरक्षा मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने तथा समय पर फायर एनओसी प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।



















