फूड सेफ्टी टीम ने किया 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज

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जयपुर। राज्य सरकार के ‘शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने मानसरोवर विस्तार स्थित एक फर्म पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज कर दी, जबकि 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल मौके पर ही नष्ट करवाई गई।

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के कई उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह चारण के नेतृत्व में केंद्रीय दल तथा सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने संयुक्त रूप से गोल्यावास, गिर्राज नगर (मानसरोवर विस्तार) स्थित मैसर्स आइकर्ट पर कार्रवाई की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ग्रोसरी गोदाम में दाल और चावल के कट्टों पर पैकिंग तिथि अंकित नहीं मिली। यह सामग्री पिकअप वाहन में लोड कर बाजार में सप्लाई के लिए भेजी जा रही थी। टीम ने मौके से मसूर दाल और चावल के नमूने लेकर 22 कट्टों को सीज कर दिया तथा बिना आवश्यक विवरण अंकित खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाई। निरीक्षण के दौरान 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल भी मिली, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संचालित फल एवं सब्जी सेक्शन के कोल्ड रूम में कर्मचारियों द्वारा बिना शू-कवर के कार्य किया जा रहा था। यहां अत्यधिक गंदगी पाई गई और फल-सब्जियां सीधे फर्श पर रखी मिलीं। सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी।

होटल और रेस्टोरेंट सामग्री के गोदाम में नॉन-डेयरी क्रीम, मेयोनीज, केचअप और सॉस जैसी सामग्री टीनशेड में अत्यधिक तापमान के बीच बिना पैलेट के फर्श पर रखी मिली। इसे खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मानते हुए टीम ने नॉन-डेयरी क्रीम के दो नमूने लिए और जांच रिपोर्ट आने तक 500 मिलीलीटर की 950 बोतलों वाले 24 कार्टन सीज कर दिए। कन्फेक्शनरी गोदाम में बड़ी मात्रा में बाजार से लौटाया गया एक्सपायरी खाद्य पदार्थ भी मिला।

विभाग ने इसे तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। कार्रवाई के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल सात नमूने लिए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्म परिसर में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, सुशील चोटवानी, विनोद थारवान, देवेंद्र राणावत, रमेश यादव, अमित शर्मा, लोकेश शर्मा और राजेश नागर शामिल रहे।

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