तीस सितंबर तक कराएं पालतू श्वान-बिल्ली का पंजीयन: नहीं तो लगेगा 5 हजार तक का जुर्माना

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Register pet dogs and cats by September 30
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जयपुर। जयपुर नगर निगम ने शहर में पालतू श्वान और बिल्ली पालने वाले सभी नागरिकों के लिए पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि सभी पालतू श्वानों एवं बिल्लियों का 30 सितंबर 2026 तक नगर निगम में पंजीयन कराना होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद बिना पंजीयन पाए जाने पर प्रति श्वान 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

आयुक्त ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी प्रकार की सख्ती नहीं, बल्कि पालतू पशुओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की निगरानी तथा जयपुर को रेबीज मुक्त शहर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है। पंजीयन से प्रत्येक पालतू पशु के टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड नगर निगम के पास उपलब्ध रहेगा, जिससे आमजन और पालतू पशुओं दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

नगर निगम ने शहर में संचालित सभी पेट शॉप, डॉग एवं कैट ब्रीडर तथा केनल संचालकों के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (एडब्ल्यूबीआई) से पंजीयन अनिवार्य किया है। साथ ही किसी भी श्वान या बिल्ली को खरीददार को सौंपने से पहले उसका नगर निगम में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। यदि तीन माह से कम आयु के पपी या बिल्ली के बच्चे की बिक्री की जाती है तो खरीददार से रेबीज टीकाकरण करवाने का शपथ-पत्र लेना होगा।

नगर निगम के अनुसार सभी पालतू श्वानों और बिल्लियों का तीन माह की आयु में पहला एंटी-रेबीज टीकाकरण तथा उसके बाद प्रतिवर्ष नियमित वैक्सीनेशन अनिवार्य रहेगा। वहीं पेट शॉप और ब्रीडर्स को प्रत्येक तीन माह में खरीदे-बेचे गए पशुओं का पूरा रिकॉर्ड निगम में जमा कराना होगा।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जयपुर नगर निगम,पीएडब्ल्यूएस एवं और केनेल क्लब ऑफ़ राजस्थान (केसीआर) के संयुक्त तत्वावधान में 2 अगस्त (रविवार) को आईडीबी के पास दुर्गापुरा में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक देश के सबसे बड़े म्युनिसिपल डॉग एंड कैट ऑन-द-स्पॉट लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जाएगा।

इस मेगा आयोजन में ऑन-द-स्पॉट डॉग एवं कैट लाइसेंस, नि:शुल्क रेबीज वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप, डीवर्मिंग, पपी एडॉप्शन, केसीआई रजिस्ट्रेशन व माइक्रोचिपिंग, इंडी डॉग एडॉप्शन, स्ट्रीट डॉग के लिए भोजन व रिफ्लेक्टिव कॉलर, नि:शुल्क मेटल नेम टैग, पेट हॉस्टल व ग्रूमिंग सेवाओं पर विशेष छूट तथा प्रत्येक पंजीकृत पालतू पशु पर दो हजार रुपए तक के नि:शुल्क उपहार दिए जाएंगे। आयोजन के दौरान सबसे बड़े ‘डॉग पिज्जा’ का विश्व रिकॉर्ड बनाने का भी प्रयास किया जाएगा।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 सितंबर से पहले अपने पालतू श्वान एवं बिल्लियों का पंजीयन अवश्य कराएं। पंजीयन के लिए 2 अगस्त का पेट कार्निवल सबसे सुविधाजनक अवसर होगा। इसके लिए पालतू पशु की पासपोर्ट आकार की फोटो, मालिक की फोटो, नवीनतम वैक्सीनेशन कार्ड तथा वैध पहचान पत्र की प्रति साथ लाना आवश्यक होगा।

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