जयपुर। अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम जयपुर ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चार संस्थानों को 180 दिनों के लिए सीज कर दिया। कार्रवाई में एक होटल,दो कोचिंग संस्थान और एक लाइब्रेरी शामिल हैं। यह कार्रवाई राजस्थान नगरपालिकाएं अधिनियम-2009 की धारा 194(7) के तहत की गई।
नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देश पर उपायुक्त (फायर) प्रवीण कुमार के नेतृत्व में मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौत्तमलाल की टीम ने होटल कर्मा (प्लॉट नंबर 8, स्कीम एस-12, गोविंद नगर, अजमेर रोड, हीरापुरा), प्रयास कोचिंग (प्लॉट नंबर 412-413बी, सूर्य नगर, रिद्धि-सिद्धि चौराहा, गोपालपुरा बाइपास), चिन्मय कोचिंग (423बी, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाइपास, रिद्धि-सिद्धि चौराहा) तथा जनपथ लाइब्रेरी (जनपथ, 80 फीट रोड, झोटवाड़ा) को सीज किया।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौत्तमलाल ने बताया कि संबंधित संस्थानों को पूर्व में अग्नि सुरक्षा प्रावधानों की पूर्ति कर आवश्यक फायर एनओसी प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित अवधि में आवश्यक अनुपालना नहीं की गई। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का अभाव पाया गया, जिससे वहां आने वाले लोगों, कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।
जनहित और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम ने इन प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से 180 दिनों अथवा सक्षम प्राधिकारी के अगले आदेश तक सीज कर दिया। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक भवन संचालकों से अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने और समय पर फायर एनओसी प्राप्त करने की अपील की।



















